अंबेडकरनगर। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन का सामना कर रहे जनपदवासियों के लिए खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी तरह की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी है।
बुधवार से सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग व मॉस्क पहनने जैसे प्रतिबंधों का पालन करते हुए दुकानें खुल सकेंगी। न सिर्फ जिले के भीतर वरन गैर जनपदों की यात्रा भी निजी वाहनों से यात्री जरूरी प्रतिबंध के साथ बिना किसी अनुमति के कर सकेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना वॉयरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन-4 घोषित किया है। लॉकडाउन थ्री में जिला प्रशासन ने जिले में कई तरह की छूट दी थी, लेकिन आलापुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही कुछ एक सप्ताह की छूट के बाद सभी तरह की दुकानों को फिर से बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जिले में एक बार फिर से लगभग पूरी तरह बंदी का दौर कायम हो गया।
केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन चार की घोषणा नहीं की थी तो भी उससे पहले ही जिला प्रशासन ने जिले में एहतियातन 31 मई तक बंदी लागू कर दी थी। इस बीच केंद्र व प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के बाद मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र ने जो आदेश जारी किया है, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सभी प्रकार की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अत्यंत आवश्यकता पडने व ठोस कारण के ही नागरिकों को आवागमन करने दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक, गर्भवती महिला व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने व बगैर मास्क के निकलने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि बगैर मास्क के आने वालों को कोई भी सामग्री नहीं दी जाएगी।
इन्हें नहीं है खुलने की अनुमति
समस्त स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान 31 मई तक पूर्णत: बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की ही अनुमति रहेगी। सत्कार सेवाएं समस्त सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, पार्क, थिएटर, सभागार, असेंबली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थल बंद रहेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम को खोलने की अनुमति है, लेकिन इसमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। समस्त राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णत: बंद रहेंगी। समस्त धार्मिकस्थल, पूजास्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस झ्आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
इसकी है अनिवार्यता
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच ही वाहनों का संचालन होगा। शादी संबंधी आयोजनों में 20 से अधिक नागरिकों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक नागरिकों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा व पान का उपयोग पूरी तरह निषेध होगा। इनकी बिक्री से संबंधित दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों।
होम क्वारंटीन के लिए सामान्य निर्देश
बाहर से आए हुए प्रवासी श्रमिकों व नागरिकों के लिए 21 दिन के होम क्वारंटीन अवधि के दौरान घर के एक अलग कमरे में उन्हें रखा जाएगा। उस घर के परिवार के सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही घर में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। होम क्वारंटीन के दौरान निगरानी समितियों द्वारा सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा। संबंधित परिवार में आवश्यक खरीद फरोख्त के लिए निगरानी समिति द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान परिवार के एक सदस्य को ही घर से निकलने की अनुमति होगी। उसे भी बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना होगा।
16 हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
हॉटस्पॉट बने 16 क्षेत्र में अस्थाई रूप से सील किए गए राजस्व गांवों व उनके आसपास के एक किमी क्षेत्र में प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संपूर्ण संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सील किए गए एवं आसपास के क्षेत्र के अंदर बाहर किसी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन अपरिहार्य परिस्थितियों में होगा। सील किए गए क्षेत्र में लगाए गए लोकसेवक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सफाईकर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन चिह्नित क्षेत्रों में 24 घंटे 112 वाहन से पेट्रोलिंग होती रहेगी।
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