इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब आठ जून से न्यायिक कार्य शुरू होगा। अभी तक कोविड - 19 व लाकडाउन के कारण अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके लिए न्यायमूर्तियों व स्टाफ की न्यूनतम संख्या के साथ विशेष पीठ बैठेगी। तीन जून से मैनुअल दाखिले भी शुरू होंगे। कार्य दिवस में भी याचिकाएं दाखिल की जा सकेगी। यह व्यवस्था इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ खण्ड पीठ दोनों में लागू की जा रही हैं।
        निबंधक शिष्टाचार श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक अनुभाग से  सभी फाइलों को  सैनिटाइज करके कोर्ट में भेजा जायेगा। वकीलों के लिए परिसर में प्रवेश के लिए अलग से गेट निर्धारित किए गए हैं। वकीलों का प्रवेश ई- पास के जरिए होगा। 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले वकील परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बहस की सुविधा मिलेगी।
         वकीलों के चैम्बर कैंटीन बन्द रहेंगे। सभी वकीलों और स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। न्याय कक्ष में किसी भी दशा में छः से अधिक वकील मौजूद नहीं रहेंगे। परिसर में थूकना दंडनीय अपराध होगा। थर्मल स्कीनिग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना कमेटी के सुझाव पर मुख्य न्यायाधीश के आदेश से यह गाइडलाइन महानिबंधक श्री अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई है।
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पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता उच्च न्यायालय
प्रयागराज ब्यूरो प्रमुख 
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