नई दिल्ली: सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने तारीख बढ़कर अब 31 अगस्त 2019 कर दी है। अब लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है।' 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब करदाता को एक अगस्त से रिटर्न भरने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये रिटर्न वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भरा जाएगा। 31 अगस्त की तारीख व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमेली और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते हैं उनके लिए हैं। 
दूसरी कैटेगरी जैसे कंपनी और फर्म के वर्किंग पार्टनर के लिए 31 अगस्त 2019 की तारीख लागू नहीं होती। इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जिन लोगों को सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है उनके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 है। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए है।
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