किसी भी स्तर से शिथिलता पायी जायेगी तो उसके लिए जिला आबकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें:- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आबकारी आयुक्त उ0प्र0 के आदेशानुसार आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये है कि प्रत्येक शराब की दुकान के अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा की जाये कि वह शर्तो के तहत लगाये गये बोर्ड में इस बात को दर्शायें कि दुकान के आस पास या सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करना निषेध है, यदि किसी भी द्वारा इसका उल्लंघन किया जायेगा तो उसके विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा है कि पूर्व में जारी निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन नही किया जा रहा है जिसके कारण आबकारी दुकानों के आस पास शराबियों द्वारा मदिरापान करके अराजकता उत्पन्न की जा रही है जिसके कारण महिलाओं, बालकों एवं छात्राओं को अत्यन्न असुविधा हो रही है।

जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को लिखित निर्देश दें कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि किसी आबकारी दुकान के आस पास किसी व्यक्ति द्वारा मदिरापान नहीं किया जायेगा तथा इसके प्रति सजग व जागरूक रहें और समय-समय पर औचक निरीक्षण करके उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करायें।उन्होने कहा है कि उन संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर लें जहां पर नियमित रूप से मदिरा पीने वालों का जमावड़ा लगता हो तथा अनावश्यक रूप से उनके कारण महिलाओं व छात्राओं तथा बालकों को असुविधा होती है और ऐसे स्थानों पर जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी सिपाही नियमित चेकिंग करे और औचक निरीक्षण में ऐसा माहौल उत्पन्न करें जिससे मदिरा पीकर उपद्रवी तत्वों में भय व्याप्त हो, इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे चिन्हित संवेदनशील स्थल जिन सेक्टर व क्षेत्रों में हो उनके आबकारी निरीक्षक सतत् रूप से सजग व जागरूक रहें, जिससे जन सामान्य को असुविधा न हो और बीट के आबकारी सिपाही व प्रधान सिपाहियों का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे स्थलों व व्यक्तियों के समूहों की सूचना नियमित रूप से क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करायें और जिला आबकारी अधिकारी जनपद की उक्त आशय के आदेश को लिखित रूप से संबंधित अधीनस्थों को भी सूचित करेगें।

उन्होने जिला आबकारी अधिकारी कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-290 के अन्तर्गत जहां कोई व्यक्ति ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा, जो इस संहित द्वारा अन्यथा नही है, तो उसके विरूद्व इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जायें और इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा-510 के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में किसी ऐसे स्थान में, जिसमें प्रवेश करना अतिचार हो आयेगा और इस प्रकार का आचरण करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को छोभ हो, उसे 24 घण्टे की अवधि के कारावास या जुर्माने से दण्डित किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा है कि उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें और यदि उक्त आदेशों के अनुपालन में किसी भी स्तर से शिथिलता पायी जायेगी तो उसके लिए जिला आबकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें।

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