उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र लालजीत सिंह ने बताया है कि इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड इम्पलायमेन्ट प्रमोशन पालिसी 2017 के तहत स्टैम्प ड्यिूटी में जनपद में स्थापित होने वाली इकाइयों को 75 प्रतिशत की छूट है तथा 100 या अधिक कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाली इकाई को 50 प्रतिशत 0पी0एफ प्रदान किया जायेगा

                                उन्होने बताया कि एस0जी0एस0टी0 में 90 प्रतिशत लद्यु इकाईयों को 5 वर्ष तक छूट होगी इसी तरह 60 प्रतिशत मध्यम औद्योगिक इकाईयों को 5 वर्ष तक,60 प्रतिशत वृहद औद्योगिक इकाईयों को 5 वर्ष तक तथा 70 प्रतिशत मेगा औद्योगिक इकाईयों को 10 वर्ष तक की छूट दी जायेगी पूंजी व्याज उपादान में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 5 वर्षतक अधिकतम रू0 50 लाख प्रति वर्ष  तथा इलेक्ट्रिक ड्यिूटी में 100प्रतिशत दस वर्ष तक छूट, मण्डी शुल्क में 10 प्रतिशत सभी नई खद्य प्रसंस्करण इकाईयों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी

                                श्री सिंह ने बताया कि निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क/आस्थान विकसित करने पर प्रोत्साहन के रूप में जनपद में जमीन खरीद पर देय व्याज का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक,अवस्थापना विकास पर देय व्याज का 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष 7 वर्ष तक, विकासकर्ता को जमीन की रजिस्ट्री में स्टैम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत तथा भूखण्डों की खरीद पर प्रथम लिखित में स्टैम्प ड्यिूटी पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी

Share To:

Post A Comment: