अजित सिंह की कलम

हरदोई। हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं तथा होली त्यौहार को देखते हुये डीएम पुलकित खरे ने 5 फरवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की है उन्होने बताया कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर सीमा मे कोई भी व्यक्ति आग्निशास्त्र जैसे बन्दूक,तलवार,छुरी, लाठी,भाला आदि लेकर नही जायेगें तथा किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नही होगे तथा बिना अनुमति किसी प्रकार का जुलूस व प्रचार-प्रसार नही किया जायेगा । डीएम ने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व कडी कार्यवाही होगी।
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